पटोले को हाईकोर्ट से भी झटका, तथ्य नहीं होने के कारण याचिका खारिज

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नागपुर : कलमना में मतगणना के दौरान उम्मीदवारों के प्रतिनिधियों को सहायक चुनाव निर्णय अधिकारी तक पहुंचने देने की अपील के साथ दायर कांग्रेस उम्मीदवार नाना पटोले की याचिका गुरुवार को हाईकोर्टने खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने पाया कि मतगणना सहायक चुनाव अधिकारियों के लिए मतगणना केंद्र पर कोई स्वतंत्र बेंच नहीं है, बल्कि उन्हें केवल पर्यवेक्षण का काम करना है। कोर्ट ने माना की पटोले की याचिका में कोई तथ्य नहीं है।

ऐसे में कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दी। चुनावी मतगणना के दौरान उम्मीदवारों के प्रतिनिधि मतगणना केंद्र पर उपस्थित होते हैं। उन्हें चुनाव निर्णय अधिकारी के टेबल तक जाना पड़ता है, लेकिन चुनाव निर्णय अधिकारी की ओर से सहायक चुनाव निर्णय अधिकारी ही अधिकांश कामकाज संभालते हैं। ऐसे में उनकी टेबल तक भी उम्मीदवारों के प्रतिनिधियों को पहुंचने दिया जाए, इस संबंध में जिलाधिकारी को पत्र लिखा गया था। उनकी ओर से जवाब नहीं मिलने पर चुनाव आयोग को पत्र लिखा गया।

वहां से भी उत्तर नहीं आने के बाद पटोले ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। जिलाधिकारी ने मतगणना में कांग्रेस के 124 प्रतिनिधियों को प्रवेश दिया था, लेकिन उन्हें सहायक चुनाव निर्णय अधिकारियों के टेबल तक जाने की अनुमति नहीं थी। मामले में याचिकाकर्ता की ओर से एड. रफीक अकबानी और राज्य सरकार की ओर से एड. निवेदिता मेहता ने पक्ष रखा।

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