नागपुर : अन्न व औषधि प्रशासन (एफडीए) विभाग ने खाद्य पदार्थ ‘मोजरेला चीज’ की घटिया गुणवत्ता को लेकर फर्म के नामिनी को 50-50 हजार यानी कुल एक लाख रुपए का जुर्माना किया है। फर्म ने भी कबूल किया कि उन्होंने कम गुणवत्ता का खाद्य पदार्थ बेचने के लिए बनाया था।
प्राप्त जानकारी के अनुसार एफडीए के खाद्य सुरक्षा अधिकारी अमित कुमार उपलप ने 20 जुलाई 2017 को बुटीबोरी स्थित मे. ज्यूबिलंट फूड वर्क्स लि. पर छापा मारकर खाद्य पदार्थ मोजरेला चीज जब्त किया था।
विभाग ने खाद्य पदार्थ के नमूने को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा था। जहां मोजरेला चीज कम गुणवत्ता का होने की बात सामने आई थी। एफडीए के सह आयुक्त शशिकांत केकरे ने मामले की सुनवाई की।विभाग की तरफ से खाद्य सुरक्षा अधिकारी आनंद महाजन ने पक्ष रखा।
मे. ज्यूबिलंट फूड वर्क्स लि. के विक्रेता फर्म के नामिनी नवीन रविंद्रनाथ श्रीवास्तव, उत्पादक फर्म के नामिनी संजय केशव मिश्रा व मे. पराग मिल्क फुड्स लि. ने अपना-अपना पक्ष रखते हुए तय मानकों से मोजरेला चीज कम गुणवत्ता का बनाने की बात कबूल की। घटिया दर्जे का खाद्य पदार्थ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है।
एफडीए के सह आयुक्त शशिकांत केकरे ने आरोप कबूल करने पर उत्पादक फर्म के नामिनी संजय मिश्रा व मे. पराग मिल्क फूड्स लि. (आंबेगाव पुणे) पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।