नागपुर : वाड़ी नगर परिषद के अध्यक्ष प्रेमनाथ झाड़े को मंगलवार को नागपुर सत्र न्यायालय ने सशर्त जमानत प्रदान की है। झाड़े को एसीबी ने 17 मई को अपने ही घर पर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। इस मामले में झाड़े को गिरफ्तार करके उन पर आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। उन्हें दो दिन की पीसीआर पर भेजा गया था। जिसके बाद उन्होंने जमानत के लिए कोर्ट की शरण ली थी।
कोर्ट ने उन्हें 30 हजार के निजी मुचलके और सबूतों के साथ छेड़छाड़ न करने की ताकीद पर जमानत दी है। मामले में आरोपी की ओर से एड. एम.बी.नायडू, एड. शेख सबाहतउल्लाह और एड. आदिल मिर्जा ने पक्ष रखा। झाड़े पर आरोप है कि उन्होंने बकाया वेतन दिलाने के लिए इंजीनियरों से 24 हजार की रिश्वत मांगी थी। दरअसल शिकायतकर्ता खाड़े एक को-ऑपरेटिव सोसायटी के अध्यक्ष है, जो सरकारी, अर्ध सरकारी संस्थाओं मंे मनुष्यबल प्रदान करती थी।
इसी सोसायटी ने वाड़ी नगर परिषद में तीन इंजीनियरों को काम पर लगाया था। उन्हें करीब चार महीने से वेतन नहीं मिला था। झाड़े ने यह वेतन निकलवा कर दिया , आरोप है कि बदले में उन्होंने 24 हजार रुपए की रिश्वत मांगी, 20 हजार में मामला तय हुआ। शिकायतकर्ता ने इधर एसीबी में मामले की शिकायत कर दी। 16 मई को शिकायत दर्ज होने के बाद 17 मई को एसीबी ने ट्रैप लगाया।
योजना के अनुसार शिकायतकर्ता ने जैसे ही प्रेमनाथ झाड़े के हाथ में लिफाफा दिया, एसीबी ने झाड़े को रंगे हाथों धर दबोचा। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया, इधर एसीबी की दूसरी टीम ने झाड़े के घर की तलाशी ली।
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