नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट सेरिडॉन सहित तीन दवाओं पर लगे बैन को हटाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से 328 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन (एफडीसी) दवाओं के प्रतिबंध में से सेरिडॉन के साथ-साथ स्कीन क्रीम पेंड्रम और एक अन्य दवा पर से प्रतिबंध हटा दिया है। इन दवा कंपनियों की याचिकाओं पर शीर्ष अदालत ने यह आदेश दिया है। कोर्ट ने साथ ही केंद्र सरकार से दवाओं पर रोक पर जवाब भी मांगा है।
बता दें कि केंद्र सरकार ने पिछले हफ्ते लगभग 328 दवाओं की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था। जिसके बाद दवाई कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अब कोर्ट ने सेरिडॉन के अलावा दो अन्य दवाओं की बिक्री के आदेश दे दिए हैं।
बता दें कि केंद्र सरकार ने इन दवाओं को प्रतिबंधित करने के पीछे कारण दिया था कि यह दवाएं प्रभावशाली नहीं हैं। जिन दवाओं पर बैन लगाया था उनमें फेंसीडिल और विक्स ऐक्शन 500, सुमो, जीरोडॉल, जिंटाप व कई तरह के ऐंटीबायॉटिक्स, पेन किलर्स, शुगर और दिल के रोगों की दवाएं शामिल हैं। अभी और भी कई एफडीसी दवाएं हैं, जो देश में बिक रही हैं।
एफडीसी दवाएं वह होती हैं, जिन्हें दो या दो से अधिक दवाओं को मिलाकर बनाया जाता है। इन दवाओं पर देश में एक लंबे समय से विवाद चल रहा है। हेल्थ वर्कर्स के साथ ही संसद की एक समिति ने भी इन पर सवाल उठाए हैं। समिति का कहना है कि ये दवाइयां बिना मंजूरी और अवैज्ञानिक तरीके से बनाई जाती हैं।