1 सितंबर से नई कार के लिए 3 साल, मोटरसाइकल के लिए 5 साल का इंश्योरेंस लेना अनिवार्य

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सितंबर महीने से नई कार, स्कूटर और मोटरसाइकिल खरीदना महंगा हो सकता है, क्योंकि बीमा नियामक इरडा (IRDAI) ने इंश्योरेंस के नियमों में बदलाव करने का फैसला किया है. नए नियमों के तहत अब आपको अनिवार्य रूप से तीन साल का बीमा खरीदना होगा. इसी तरह नए 2-व्हीलर वाहनों के लिए कंपनियां पांच साल की पॉलिसी बेचेंगी. यह नियम एक सितंबर, 2018 से लागू हो जाएगा. आपको बता दें कि फिलहाल गाड़ियों का बीमा एक साल के लिए होता था. ग्राहकों को हर साल बीमा को रिन्यू कराना पड़ता था.

नए वाहनों पर लंबी अवधि का बीमा लेने से प्रीमियम के रूप में जाने वाली एकमुश्त राशि बढ़ जाएगी. लेकिन, आपको सहूलियत यह होगी कि हर साल बीमा रिन्यू कराने की झंझट से मुक्ति मिलेगी.

इतने रुपये महंगा हो जाएगा इंश्योरेंस- मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब 1500 सीसी से ज्यादा की नर्इ कार के लिए शुरुआती इंश्योरेंस कवर कम से कम 24,305 रुपये में पड़ेगा. यह फिलहाल 7,890 रुपये में मिलता है. वहीं, 350 सीसी इंजन से ज्यादा की बाइक के लिए खरीदार को 13,024 रुपये देने होंगे. आपको फिलहाल 2,323 रुपये देने पड़ते हैं. इंश्योरेंस प्रीमियम अलग-अलग मॉडल में अलग-अलग हो सकते हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने 20 जुलार्इ को इस बारे में आदेश दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने नर्इ कारों के लिए तीन साल और दोपहिया वाहनों के लिए पांच साल का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कवर अनिवार्य बनाने को कहा था. एक सितंबर से बेची जाने वाली सभी पॉलिसी पर यह आदेश लागू होगा. सुप्रीम कोर्ट ने बीमा कंपनियों को लंबी अवधि के थर्ड पार्टी बीमा की पेशकश करने का आदेश दिया. सभी वाहनों के लिए थर्ड पार्टी बीमा इंश्योरेंस लेना अनिवार्य है.

 

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