नागपुर : महाराष्ट्र के नागपुर उपभोक्ता फोरम ने स्पाइसजेट पर 55,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना फ्लाइट के लेट होने पर लगाया गया है। गांधी नगर के रहने वाले रासिक नशीन ने इस मामले में केस दायर किया था। मामले में फैसला देते हुए जिला उपभोक्ता फोरम ने गुड़गांव मुख्यालय को कहा है कि वह एक महीने के अंदर शिकायतकर्ता को 50,000 रुपये शारीरिक और मानसिक क्षति के लिए और न्यायिक प्रक्रिया में में खर्च हुए पांच हजार रुपये अदा करे।
शिकायतकर्ता ने बताया कि वह अपनी पत्नी के साथ नॉर्थ ईस्ट घूमने गए थे। इस दौरान उन्होंने मेक माई ट्रिप से 2 जनवरी 2016 को दो टिकटें बुक की थीं। उन्हें स्पाइसजेट फ्लाइट से बागडोगरा से कोलकाता और फिर यहां से दूसरी फ्लाइट लेकर नागपुर आना था। उनका बागडोगरा से वापस आने की फ्लाइट दोपहर 2 बजकर 45 मिनट की थी और उसे कोलकाता 3 बजकर 45 मिनट पर आना था। यहां से उसी दिन उनकी नागपुर के लिए 5.55 पर फ्लाइट थी।
और पढे : Starting December 2020, drive from Mumbai to Nagpur in eight hours