आर्टिकल 35ए : सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली, अगली सुनवाई 27 अगस्त को

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जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले आर्टिकल 35ए को रद्द करने संबंधी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई टल गई। अगली सुनवाई 27 अगस्त को होगी। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि पीठ के तीन न्यायाधीशों में से एक न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ के उपस्थित नहीं होने के कारण अनुच्छे 35 ए पर महत्वपूर्ण सुनवाई स्थगित की गयी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तीन सदस्यीय पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है कि क्या अनुच्छेद 35ए के मामले को संवैधानिक पीठ के पास भेजा जाए। हम केवल यह देखेंगे कि क्या आर्टिकल 35ए संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ जाता है?

बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, माकपा और कांग्रेस की राज्य इकाई सहित राजनीतिक दल और अलगाववादी आर्टिकल 35ए पर यथास्थिति बनाए रखने की मांग कर रहे हैं। इस अनुच्छेद के चलते जम्मू कश्मीर से बाहर के लोग राज्य में कोई भी अचल संपत्ति नहीं खरीद सकते।

अमरनाथ यात्रियों के जत्थे को जाने की अनुमति नहीं

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि प्रशासन की हिदायतों को देखते हुए जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से कश्मीर की तरफ अमरनाथ यात्रियों के जत्थे को जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसी तरह जो यात्री मध्य कश्मीर के बालटाल शिविर से जम्मू आने वाले थे उन्हें भी पिछले दो दिनों से मनिगाम शिविर में रोक लिया गया है।

सूत्रों ने बताया कि सुरक्षा कारणों से किसी भी यात्री को नूनवान पहलगाम आधार शिविर को छोड़ने की अनुमति नहीं दी गई है। हालांकि इन आधार शिविरों में यात्रियों को सभी तरह की सुविधाएं दी जा रही है और जैसे ही प्रशासन की अनुमति मिलेगी इन्हें जम्मू जाने की इजाजत दे दी जाएगी।

अलगाववादियों के आह्वान के कारण पूर्ण बंद

अलगाववादियों के पूर्ण बंद के आह्वान के कारण रविवार को कश्मीर में जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। हड़ताल के कारण पूरी घाटी में दुकान और व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद हैं जबकि सड़कों पर कोई वाहन नहीं चल रहा है।

घाटी में ट्रेन सेवा निलंबित

अलगाववादियों के बंद के आह्वान को देखते हुए कश्मीर घाटी में रविवार और सोमवार के लिए ट्रेन सेवा को निलंबित रखा गया है। अधिकारी ने बताया कि घाटी में कानून और व्यवस्था की समस्या को लेकर आशंकाएं हैं जिसके कारण पांच और छह अगस्त दो दिनों के लिए ट्रेन सेवा बंद कर दी गई है।

आईएएस टॉपर फैसल ने आर्टिकल 35ए पर विवादित बयान दिया

आईएएस अधिकारी शाह फैसल ने एक बार भी विवादित बयान दिया है। 2010 बैच के यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के टॉपर फैसल ने कहा कि संविधान के आर्टिकल 35ए को रद्द करने से देश के बाकी हिस्से से जम्मू कश्मीर का संबंध खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके बाद चर्चा के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर का विलय भारत के संविधान के लागू होने से पहले हुआ।

आईएएस अधिकारी ने हालांकि कहा कि जम्मू कश्मीर के संबंध में विशेष संवैधानिक प्रावधान से देश की संप्रभुता और अखंडता को कोई खतरा नहीं है। उन्होंने कहा कि संविधान में जम्मू कश्मीर राज्य के लिए कुछ विशेष प्रावधान रखे गए हैं। यह अनोखी व्यवस्था है। यह भारत की अखंडता के लिए कोई खतरा नहीं है। फैसल फिलहाल मिड करियर स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका में हैं। इससे पहले दुष्कर्म पर ट्वीट को लेकर फैसल के खिलाफ पहले ही केंद्र के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अनुरोध पर जम्मू कश्मीर सरकार ने अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू कर दी है।

और पढे : पीएम मोदी लॉन्च करेंगे इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, 21 अगस्त से होगा शुरू

Abhijit
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