सरकार ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा एक महीने बढ़ाकर 31 अगस्त, 2018 कर दी है। वित्त मंत्रालय का कार्यभार देख रहे पियूष गोयल ने इसकी जानकारी देते हुए करदाताओं से बढ़ी हुई मियाद के अंदर रिटर्न फाइल करने का आग्रह किया। वित्त मंत्री ने ट्विटर पर लिखा, ‘इनकम टैक्स (रिटर्न) जमा कराने की आखिरी तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त 2018 कर दी गई है। मैं करदाता से तय तारीख तक इनकम टैक्स (रिटर्न) जमा करने, कानून का पालन करनेवाले नागरिक के तौर पर अपना कर्तव्य पूरा करने और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देने का आग्रह करता हूं।’
The last date for submission of income tax has been extended from 31st July to 31st August 2018, I request every taxpayer to submit their income tax by the due date, fulfil their duty as a law-abiding citizen and contribute in the nation building.https://t.co/f775e9sfsy
— Piyush Goyal (@PiyushGoyal) July 26, 2018
इससे पहले वित्त मंत्रालय ने ट्वीट के जरिए रिटर्न फाइलिंग की डेट बढ़ाने की सूचना दी थी। इसमें कहा गया,’मामले पर विचार करते हुए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (सीबीडीटी) ने उद्धरित श्रेणी के करदाताओं (said categories of taxpayers) के लिए आयकर रिटर्न फाइल करने की नियत तिथी 31 जुलाई 2018 से बढ़ाकर 31 अगस्त 2018 कर दी।’
Upon consideration of the matter, the Central Board of Direct Taxes (CBDT) extends the ‘Due Date’ for filing of Income Tax Returns from 31st July, 2018 to 31st August, 2018 in respect of the said categories of taxpayers.
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) July 26, 2018
ध्यान रहे कि पिछले साल तक देर से रिटर्न फाइल करने पर कोई जुर्माना नहीं लगता था, लेकिन इस वर्ष से जुर्माने का प्रावधान कर दिया गया है। हालांकि, यह प्रावधान आकलन वर्ष (असेसमेंट इयर) 2018-19 से ही लागू होगा। अब जब रिटर्न फाइल करने की मियाद बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी गई है तो 1 सितंबर से रिटर्न फाइल करनेवालों पर ही जुर्माना लगाया जाएगा। 31 जुलाई की पहले की मियाद के मुताबिक 1 अगस्त से जुर्माना लागू हो जाता, लेकिन 31 अगस्त तक रिटर्न फाइल करने की छूट मिलने के बाद अब जुर्माना लगाने की शुरुआत भी एक महीने बाद यानी 1 सितंबर 2018 से होगी।
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