नागपुर : रोड पर वाहन चालाते समय नियमो की धज्जिया उड़ाते हुवे वाहन चलनेवालों की अब खैर नहीं क्योकि ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों को अब उसके बदले उनका लाइसेंस खोना पडेगा |
राज्य सरकार के नये जीआर के अनुसार अब पहली बारी में ही नियम तोड़ने वालों का लाइसेंस सस्पेड किया जानेवाला है। कई जगह यातायात विभाग ने इसकी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। शहर की यातायात व्यवस्था सुचारू तरीके से रहने के लिए कुछ नियम वाहनधारको को निभाने पड़ते हैं।
गाड़ी की रफ्तार कम रखे, शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाना, सिग्नल नहीं तोड़ना, गाड़ी चलाते हुए मोबाइल पर बातचीत नहीं करना आदि शामिल हैं। बावजूद इसके शहर में कई वाहनधारक नियमों की धज्जिया उड़ाते हुए गाड़ी चलाते हैं। ऐसे में इन पर यातायात विभाग कार्रवाई करता है। अब तक पहली बारी में नियमों को तोड़ते हुए मिलने वाले वाहनधारकों को चालान थमाया जाता था। जिसके बाद वाहनधारक को इस चालन को संबंधित विभाग के कार्यालय में जाकर भरना पड़ता था। यदि ऐसा नहीं किया तो यातायात विभाग कोर्ट या आरटीओ के माध्यम से वाहनधारकों का लाइसेंस निलंबित करते थे। लेकिन अब राज्य सरकार के नये जीआर के अनुसार पहली बारी में ही उक्त नियमों का उल्लंघन करते हुए लाहनधारक का लाइसेंस आरटीओ के माध्यम से निलंबित किया जाएगा।
कुल ३ माह के लिए लाइसेंस निलंबित रहेगा। इस बीच वाहनधारक गाड़ी नहीं चला सकेगा। वहीं लाइसेंस के लिए उसे पुन प्रक्रिया कर लाइसेंस निकालना पड़ेगा। यातायात विभाग ने गत एक माह से इस तरह की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। जिसमें अब तक सैकडों वाहनधारकों के लाइसेंस रद्द करने के लिए आरटीओ के पास भेजे गये हैं।
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